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फास्ट ट्रेक कोर्ट का पहला फैसला,दो तस्करों को 10-10 साल कैद की सजा

फास्ट ट्रेक कोर्ट का पहला फैसला,दो तस्करों को 10-10 साल कैद की सजा

सिरसा 06 मई (वार्ता) हरियाणा के सिरसा जिला में मादक पदार्थ तस्करों के बढ़ते चले जा रहे जाल व उनकी चुुंगल में फंस रहे युवक-युवतियों को छुड़ाने के मकसद से स्थापित की गई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) फास्ट ट्रेक कोर्ट (विशेष न्यायालय) ने स्थापना के सप्ताहभर में ही रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस विशेष न्यायालय ने अपने पहले ही फैसले में दो मादक पदार्थ तस्करों को दस-दस साल कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुमार्न अदा न करने की सूरत में एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिन मादक पदार्थ तस्करों को सजा सुनाई गई है वे पड़ोसी प्रांत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के गांव तलवाड़ा झील के गुरविंदर सिंह व अशोक कुमार है।

गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश में एनडीपीएस के सर्वाधिक मामले सिरसा जिले में दर्ज हैं। पिछले करीब दो साल में सैंकड़ों युवक नशे की गर्त में फंस कर जान गवां चुके हैं। भौगोलिक लिहाज से सिरसा की सीमाएं राजस्थान व पंजाब से सटती हैं इसलिए मादक पदार्थ तस्करी का सिरसा जिला केंद्र बिंदु बना हुआ है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय व राज्य सरकार ने पिछले दिनों बढ़ते नशे पर अकुंश लगाने के मकसद से सिरसा में एनडीपीएस फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया। सिरसा जिला की विभिन्न अदालतों में करीब चार हजार मामले मादक पदार्थ तस्करी के विचाराधीन हैं जिन्हें अब फास्ट ट्रेक कोर्ट में स्थान्तरित कर सुना जाएगा।

नवस्थापित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डॉ.अशोक कुमार ने दोषियों को सुनाई गई सजा में नरमी की गुहार के जवाब में कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है ताकि नौजवानों का जीवन नशे से बचाया जा सके। इसलिए तस्करी करने वालों को कठोर दंड देना बहुत ही जरूरी है ताकि वे फि र से ड्रग की तस्करी करने बारे सोच भी न सकें। इस मामले में सिरसा सदर थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2021 को एक मुकदमा दर्ज किया था।

मामले के अनुसार 22 अप्रैल 2021 को पुलिस ने गांव चकराइयां के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार दो लोगों को रुकवाया। पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी ली तो इनके पास से 270 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ में दोनों की पहचान गुरविंदर सिंह व अशोक कुमार निवासी तलवाड़ा झील राजस्थान के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले को निपटारा करते हुए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने दोनों को 10-10 साल कैद व एक एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी।

सं.संजय

वार्ता

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