खेलPosted at: Jul 16 2018 10:15PM क्रिकेट घोटाले में फारूक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
श्रीनगर 16 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में हुए करोड़ों के घोटाले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य लोगाें के खिलाफ सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
सीबीआई गत 12 जुलाई को आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पायी थी क्योंकि आरोपी मौजूद नहीं थे। उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि आरोपपत्र दाखिल करने के समय आरोपी अदालत में मौजूद रहें। इस पर सीबीआई ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को अदालत में मौजूद रहने के लिए समन जारी किया था लेकिन उस दिन जेकेसीए के अध्यक्ष डॉ अब्दुल्ला देश से बाहर थे।
यह मामला वर्ष 2012 में जेकेसीए से 112 करोड़ से अधिक की राशि के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अप्रैल 2002 से 31 दिसंबर 2011 के बीच जेकेसीए को 112 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की थी जिसका कथित रूप से गबन किया गया।
उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में गति और विश्वसनीयता की कमी की आलोचना करते हुए गत वर्ष नौ मार्च को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था। न्यायालय ने सीबीआई को छह माह के भीतर जांच को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने को कहा था।
अदालत ने याचिकाकर्ता और कश्मीर के दो क्रिकेटरों माजिद याकूब डार और निसार अहमद खान के वकील मियां कयूम की मांग के अनुसार इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा के बजाय सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इस साल जनवरी में सीबीआई ने इस संबंध में डॉ अब्दुल्ला से भी पूछताछ की थी।