नवादा, 03 अगस्त (वार्ता) बिहार में नवादा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आज पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को सजा सुनाई।
चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद अखिलेश प्रसाद, भुटटी यादव, मनोज प्रसाद और लिटटु प्रसाद को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। सभी दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि इसी मामले के अन्य आरोपित 75 वर्षीय लखन प्रसाद (अखिलेश के पिता) को तीन साल और छह माह की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मामले के अनुसार, 07 जून 2011 को जिले के सिरदला थाना के मोहगाय निवासी गोरेलाल प्रसाद और उनके पड़ोसियों के बीच भूमि विवाद चल रहा था। इसी को लेकर पड़ोसियों ने गृहस्वामी गोरेलाल, उसकी भाभी बुगली देवी, बहन अनिता देवी पर धारदार हथियारों से जानलेवा किया था। इस सिलसिले में गोरेलाल की शिकायत पर अखिलेश प्रसाद, अखिलेश के पिता लखन प्रसाद के अलावा मनोज प्रसाद और उसका सगा भाई लिटटु प्रसाद और भुटटी यादव के खिलाफ सिरदला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सं.सतीश
वार्ता