भारतPosted at: Aug 28 2019 11:38AM कश्मीर मामले की सुनवाई करेगी पांच जजों की पीठ
नयी दिल्ली 28 अगस्त (वार्ता) जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 हटाये जाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित की गयी। पीठ मामले की पहली सुनवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करेगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में अलग-अलग दायर 14 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी।
इन याचिकाओं में राज्य में संचार सेवा के पूरी तरह ठप्प होने तथा जगह-जगह लगाई गई पाबंदियां तथा नेताओं एवं अलगाववादिओं की गिरफ्तारी से भी जुड़ा हुआ है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू.कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने का फैसला किया था । जम्मू.कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित कर लद्दाख और जम्मू.कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया गया है । लद्दाख प्रशासक के अधीन रहेगा जबकि जम्मू.कश्मीर में विधानसभा होगी। सरकार के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
संजय मिश्रा
जारी.वार्ता