जमुई 02 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में जमुई जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के करीब ढाई साल पुराने एक मामले में आज दो महिला समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) राकेश कुमार की अदालत ने यहां परमेश्वर मंडल की हत्या के मामले में जिले में सोनो थाना क्षेत्र के लखन क्यारी गांव निवासी राम कीर्तन मंडल, उसकी पत्नी हेमा देवी, लखन मंडल, उसकी पत्नी रमिया देवी तथा रंजीत मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में दोषियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने जुर्माने की राशि में से 4000 रुपये सरकार के कोष में तथा बाकी रकम प्रतिकार के रूप में दिये जाने का आदेश दिया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, जिले में सोनो थाना क्षेत्र के लखन क्यारी गांव में 24 मई 2017 को सुबह सात बजे दोषियों ने भूमि विवाद के मामले में परमेश्वर मंडल हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस सिलसिले में मृतक के पुत्र राजदेव मंडल ने सोनो थाने में सात अभियुक्तों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई।
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक लखन भगत तथा अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।
सं सूरज
वार्ता