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मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति भारत में घुसने की कोशिश में हिरासत में

मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति भारत में घुसने की कोशिश में हिरासत में

तूत्तुकुडि (तमिलनाडु) 01 अगस्त (वार्ता) मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को टग बोट ‘वर्गो 9’ के चालक दल के सदस्य के रूप में अवैध तरीके से गुरुवार शाम समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर सीमा शुल्क विभाग और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने टग बोट पर छापा मारा। नाव की जांच में अधिकारियों ने गफूर को चालक दल के सदस्य के वेश में छिपा हुआ पाया। वह संभवत: राजनीतिक शरण लेने के लिए भागकर भारत आये हैं।

खुफिया ब्यूरो, तमिलनाडु की ‘क्यू’ शाखा पुलिस और अनराध जांच विभाग की विशेष शाखा के वरिष्ठ अधिकारी गफूर से यह पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू की कि वह भारतीय जलक्षेत्र में क्यों घुसे। खुफिया विभाग के अधिकारी उनसे पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत की सीमा में दाखिल क्यों हुए। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि श्री गफूर शायद भारत में शरण लेना चाहते हैं लेकिन पूरे विवरण का पता जांच के बाद ही चलेगा।

कभी मलेशिया में शीर्ष राजनीतिक कद को संभाल चुके गफूर के इस मामले को संवेदनशील तरीके से संभाला जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के साथ मलेशिया के घनिष्ठ संबंध हैं।

अभी यह नहीं पता चल सका है कि गफूर पर गलत तरीके से भारत में प्रवेश करने का मामला चलेगा या फिर उन्हें मालदीव प्रत्यर्पित किया जाएगा।

इस बीच, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रवीश कुमार ने नयी दिल्ली में मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे गये प्रश्न के जवाब में कहा कि उनके पास भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवेश बिंदु हैं जिनके माध्यम से विदेशियों को भारत में प्रवेश की अनुमति है। उचित वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार पर ही उन्हें प्रवेश की सुविधा है।

श्री कुमार ने कहा कि इस मामले में चूंकि श्री गफूर निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर रहे थे और ना ही उनके पास वैध दस्तावेज था, इसलिए उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

गफूर को मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम की 28 सितंबर 2015 को हत्या की कोशिश समेत विभिन्न आरोपों में 33 वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी है।

गफूर 22 जुलाई 2015 काे मालदीव के पांचवें उप राष्ट्रपति चुने गये थे। उन्हें पांच नवंबर 2015 को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के कारण पद से हटा दिया गया था। इससे पहले वह पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री भी रहे।

तीन साल की जेल के बाद, गफूर को राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला यामीन की हार के मद्देनजर पिछले साल नवंबर में घर में नजरबंद कर दिया गया। इस साल मई में अपीलीय अदालत ने इस तर्क के आधार पर उनकी सजा को रद्द कर दिया कि सुनवाई के दौरान अनुचित राजनीतिक प्रभाव डाला गया।

मालदीव के उच्च न्यायालय ने श्री गफूर के खिलाफ तीन मामलों में से दो के लिए नए सिरे से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री गफूर अपनी पत्नी मरियम नस्वा के साथ इस वर्ष जून में चिकित्सा उपचार के लिए भारत आए और फिर मालदीव लौट गए। मालदीव के आव्रजन अधिकारियों ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर चल रहे कुछ मुकदमों के कारण उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया है। हाल के वर्षों में, मालदीव राजनीतिक अंतरकलह और अस्थिरता से हिल गया है।

संजय, रवि

वार्ता

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