श्रीनगर 19 मई (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सेवाओं के लिए कर के चार स्लैब तय करते हुये शिक्षा और स्वास्थ्य को इससे बाहर रखा है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की दो दिवसीय बैठक के समापन के बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी के तहत सेवा कर के लिए चार दरें तय की गयी हैं जो क्रमश: पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि सोने पर जीएसटी कर दर तय नहीं हो पायी है और परिषद की 03 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा। उन्होेंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य समेत लगभग उन सभी क्षेत्रों को जीएसटी से बाहर रखा गया है जिन पर अभी सेवा कर नहीं लगता है। परिवहन सेवाओं पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बीमा, होटल और रेस्त्रां की सेवाओं पर भी सेवा कर लेगा। रेस्त्राओं पर सेवा कर की दर पाँच से 18 प्रतिशत तय की गयी है। टेलीकॉम और वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लेगा। ऐप आधारित टैक्सी एग्रिगेटर श्रेणी में ओला और उबर जैसे सेवा प्रदाताओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये या इससे कम के कारोबार करने वाले रेस्त्रां पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि बिना एसी वाले रेस्त्रां के लिए यह 12 प्रतिशत होगा। एसी रेस्त्रां में यह 18 फीसदी लगेगा। विमान यात्रियों को इकोनॉमी क्लास में सफर के लिए पाँच प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा जबकि बिजनेस क्लास के लिए यह 12 प्रतिशत होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एक हजार रुपये किराये वाले होटलों को जीएसटी से बाहर रख गया है जबकि एक हजार से 2,500 रुपये किराये वाले होटलों पर कर की दर 12 फीसदी तथा ढाई हजार से पाँच हजार वाले होटलों के लिए यह 18 फीसदी होगी। पाँच सितारा होटलों के लिए यह दर 28 फीसदी होगी। रेस क्लब, जुआ और सिनेमा घरों के लिए 28 फीसदी जीएसटी तय किया गया है। शेखर अजीत जारी (वार्ता)