राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: May 22 2019 4:10PM सामूहिक दुष्कर्म : चार दोषियों को बीस-बीस साल की सजा
मुजफ्फरपुर 22 मई (वार्ता) बिहार में मुजफ्फरपर जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म
करने के मामले में आज चार दोषियों को बीस-बीस वर्ष कारावास की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश :प्रथम: सह बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने यहां मामले में सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसका वीडियो वायरल करने के आरोप में अनीष कुमार, रौशन कुमार, गगन कुमार और सचिन कुमार बीस-बीस वर्ष कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अदालत ने इस मामले में तीन अन्य सौरभ कुमार, वीर विक्रम और रवि शेखर को सामूहिक दुष्कर्म में शामिल लोगों का पक्ष लेकर उन्हें भगाने के अभियोग में छह-छह माह की सजा सुनायी है।
गौरतलब है कि दोषियों ने 28 सितंबर 2017 को जिले के कटरा थाना क्षेत्र के नवादा गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो वायरल कर दिया था। इस सिलसिले में पीड़िता के परिजनों ने चार अक्टूबर 2017 को कटरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं प्रेम
वार्ता