भारतPosted at: Jul 10 2019 6:33PM सरकार ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन पर प्रतिबंध लगाया
नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) सरकार ने अमेरिका, कनाड़ा और ब्रिटेन से कुछ चरमपंथी विदेशी सिख नागरिकों द्वारा चलाये जा रहे अलगाववादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है।
इस संगठन पर गैर कानूनी गतिविधि (निवारण)अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इस बारे में सिख समुदाय की सभी प्रमुख संस्थाओं और संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया था और इन सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया है।
संजीव
जारी वार्ता