IndiaPosted at: Feb 22 2017 3:04PM सरकार मानसिक रोगियों के लिये तय करे दिशा-निर्देश :सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली,22 फरवरी(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में मानसिक रूप से बीमार रोगियों या कैदियों के पुनर्वास से संबंधित एक नीति आठ सप्ताह के भीतर बनाने या दिशा-निर्देश तय करने का आज केन्द्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका सुनने के बाद यह निर्देश दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मानसिक अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों और अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उनकी देखभाल के लिये कोई नीति नहीं होने के संबंध में हस्तक्षेप कर निर्देश देने की मांग की है। श्री बंसल ने सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि इस वर्ष कौन से रोगी अस्पताल से पूरी तरह छुट्टी लेने के बाद स्वस्थ बताये गये। राहुल.श्रवण वार्ता