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बदरीनाथ-केदारनाथ के लिये हेली सेवा विस्तार को हरी झंडी

बदरीनाथ-केदारनाथ के लिये हेली सेवा विस्तार को हरी झंडी

नैनीताल 08 मई (वार्ता) उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ-केदारनाथ धामों के लिये हेली सेवा के विस्तार के मामले में राज्य सरकार को आज उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है जब उच्च न्यायालय ने इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस कदम से अब हेली सेवा शुरू करने की प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गयी है।

राज्य सरकार की ओर से मंदाकिनी घाटी से हेली सेवा शुरू करने के लिये इसी वर्ष निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की गयी थी। राज्य सरकार की ओर से 22 फरवरी को प्रक्रिया में संशोधन कर 4 नयी कंपिनयों को निविदा प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए मैसर्स आर डी ग्रुप ने याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के आदेश की अवहेलना कर रही है। केन्द्र की ओर से वर्ष 2016 में एक आदेश जारी कर 14 हेली कंपनियों को ही अनुमति देने की बात कही गयी है। सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (यूकाडा) की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाये गये।

सरकार की ओर से भी कहा गया कि आलवेदर रोड का कार्य प्रगति पर है। इससे कई हैलीपैड प्रभावित हो सकते हैं। इसलिये नये हैलीपैडों को निविदा प्रक्रिया में शामिल करने की जरूरत है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि इस वर्ष की चार धाम यात्रा कल से शुरू हो गयी है। पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कल निर्णय सुरक्षित रख लिया था। प्राधिकरण अधिवक्ता आलोक मेहरा ने बताया कि न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है।

सं. राम

वार्ता

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