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हार्दिक ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की, कहा- लड़ना चाहेंगे चुनाव

हार्दिक ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की, कहा- लड़ना चाहेंगे चुनाव

अहमदाबाद, 10 मार्च (वार्ता) पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने आज कहा कि वह 12 मार्च को कांग्रेस में विधिवत शामिल हो जायेंगे और अगर कानूनी अड़चन सामने नहीं आयी तथा पार्टी का फैसला हुआ तो वह लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे।

12 मार्च को श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, डा़ मनमोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक अहमदाबाद में होगी और इसके बाद राजधानी गांधीनगर के निकट अडालज में एक रैली होगी। समझा जाता है कि हार्दिक उसी रैली में कांग्रेस में शामिल होंगे।

ज्ञातव्य है कि हार्दिक को पिछले साल गुजरात की एक निचली अदालत से मिली सजा के मामले में अगर गुजरात हाई कोर्ट राहत नहीं देता तो वह इच्छा के बावजूद अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। उन्होंने गत आठ मार्च को ही राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और इस पर अगले सप्ताह सुनवाई की संभावना है।

गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में खुलेआम कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हार्दिक ने आज चुनाव अायोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा (गुजरात की सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को) के बाद ट्विट कर कहा, ‘ समाज और देश की सेवा की अपनी इच्छा को अमली जामा पहनाने के लिए मैने 12 मार्च को श्री राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है।’

एक अन्य ट्विट में उन्होंने कहा, ‘मै यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं हो और पार्टी मुझे चुनावी राजनीति में उतारने का फैसला करे तो मै पार्टी के निर्णय को मानूंगा। मै यह कदम 125 करोड़ भारतवासियों की सेवा के लिए ले रहा हूं।’



ज्ञातव्य है कि हार्दिक को राज्य के महेसाणा जिले के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमले और तोड़फोड़ के मामले में पिछले साल 25 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने दो साल के साधारण कारवास की सजा सुनायी थी। उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। नियम के मुताबिक दो साल या उससे अधिक की सजा वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते।

इसी वजह से हार्दिक ने एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट का रूख किया। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने यूएनआई को बताया कि उन्होंने अदालत में आठ मार्च को एक अर्जी दी है जिसमें विसनगर की अदालत की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है ताकि हार्दिक के चुनाव लड़ने में परेशानी न हो या उन्हें अयोग्य न ठहराया जा सके।

ज्ञातव्य है कि उक्त मामले में अदालत ने कुल 17 में से 14 आरोपियों को बरी कर दिया था जबकि हार्दिक तथा दो अन्य को उक्त सजा सुनायी थी। हार्दिक को बाद में हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी पर निचली अदालत के फैसले रद्द करने की उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं दिया था। इसकी सुनवाई अब भी लंबित है।

माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल, पाटीदार बहुल गुजरात की जामनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं।

श्री लोखंडवाला ने कहा कि दो साल की सजा पर रोक नही लगाये जाने पर उनके मुवक्किल के चुनाव लड़ने में अयोग्यता का सवाल सामने आ सकता है।

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