भारतPosted at: Jul 5 2019 7:01PM हरेन पांडया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 आरोपियों में से सात को दोषी ठहराया
नयी दिल्ली, 05 जुलाई(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांडया हत्याकांड मामले में सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को 12 आरोपियो में से सात को दोषी करार दिया।
श्री पांडया तत्कालीन नरेन्द्र मोदी की गुजरात सरकार में मंत्री थे और 26 मार्च 2003 काे उनकी उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अहमदाबाद के समीप ला गार्डन में सुबह टहलने गए थे।
न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया और उनकी उम्र कैद की सजा को सही ठहराया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई अदालत की निगरानी में कराए जाने की ताजा याचिका को भी खारिज कर दिया है।
इस मामले में याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ पर याचिका दायर करने के लिए पीठ ने 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अब और कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि सत्र न्यायालय ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी । इसके बाद सभी आरोपी गुजरात उच्च न्यायालय गए थे जहां उन्होंने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त 2011 को सभी आरोपियो को बरी कर दिया था और इसके बाद गुजरात सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूराे(सीबीआई) ने उच्च न्यायालय के फैसले काे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
जितेन्द्र आशा
जारी वार्ता