राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 5 2019 10:58PM आजम,तंजीम फातिमा,अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 दिसम्बर को
प्रयागराज,05 दिसम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति ,सांसद मोहम्मद आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई के जिए 11 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से अदालत से अनुरोध किया गया कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से बहस करेंगे। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि 11 दिसम्बर तक आजम खान के खिलाफ कोई प्रतिकूल या उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की बेच ने भी मोहम्मद आजम खान के मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।
इसी तरह आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा एवं पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के मामले में भी न्यायालय ने 11 दिसम्बर को सुनवाई की तिथि तय की है । आज़म खान ने 16 मामलो में जमानत अर्जी दाखिल की है। जिसमें से यतीम खाने पर अवैध कब्जे को लेकर मामले दर्ज हैं। कुछ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के दर्ज है । कुछ मामले मुर्गी और बकरी चोरी को लेकर के हैं। इन सब 16 मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
सं त्यागी
वार्ता