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उच्च न्यायालय ने चंदौली के जिलाधिकारी को रिपोर्ट देने को कहा

उच्च न्यायालय ने चंदौली के जिलाधिकारी को रिपोर्ट देने को कहा

प्रयागराज 21दिसम्बर (वार्ता) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली की मुगलसराय तहसील के दिग्घी गांव की चकरोड मे जल भराव की निकासी के लिए जिलाधिकारी को मौके पर जाकर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने शमशुद्दीन व 8 अन्य गांव के निवासियों की जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि चकरोड मे जल भराव की निकासी न होने से गांव वालो को भारी परेशानी हो रही है। ए डी एम ने प्लाट 176 चकरोड मे पाइप लाइन डालने का आदेश दिया था । 6 माह बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गयी।

कोर्ट ने कहा कि जून 19 से लोग अपनी बात रख रहे हैं और स्थानीय प्रशासन उनकी नही सुन रहा है । कोर्ट ने इस पर जिलाधिकारी को लोगो की मांग पर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

सं विनोद

वार्ता

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