राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 22 2020 2:15PM उच्च न्यायालय ने चंदौली के जिलाधिकारी को रिपोर्ट देने को कहा
प्रयागराज 21दिसम्बर (वार्ता) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली की मुगलसराय तहसील के दिग्घी गांव की चकरोड मे जल भराव की निकासी के लिए जिलाधिकारी को मौके पर जाकर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने शमशुद्दीन व 8 अन्य गांव के निवासियों की जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि चकरोड मे जल भराव की निकासी न होने से गांव वालो को भारी परेशानी हो रही है। ए डी एम ने प्लाट 176 चकरोड मे पाइप लाइन डालने का आदेश दिया था । 6 माह बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गयी।
कोर्ट ने कहा कि जून 19 से लोग अपनी बात रख रहे हैं और स्थानीय प्रशासन उनकी नही सुन रहा है । कोर्ट ने इस पर जिलाधिकारी को लोगो की मांग पर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
सं विनोद
वार्ता