राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Feb 5 2020 7:24PM एक हजार करोड़ के घोटाला मामले में पुनर्विचार याचिका पर उच्च न्यायालय ने की सुनवाई पूरी
बिलासपुर 05 फरवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग में एक हजार करोड़ रूपए के घोटाले की जांच सीबीआई से कराने एवं आईएएस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के दिए आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आज पूरी कर ली।वहीं राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर 07 फरवरी को सुनवाई का निर्णय लिया है।
न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा एवं पी.पी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में दो आईएएस अधिकारियों बीएल अग्रवाल एवं सतीश पांडे की जांच एवं प्राथमिकी के दिए आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई पूरी कर ली,और निर्णय सुरक्षित कर लिया। वहीं इस मामले में आज राज्य सरकार की ओर से भी पुनर्विचार याचिका दायर की गई।
डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर 07 फरवरी को सुनवाई का निर्णय लिया है।इस मामले में जिन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए है,उनमें पूर्व मुख्य सचिव एवं एक अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल है।यह सभी सेवानिवृत हो चुके है। कुछ अधिकारियों के उच्चतम न्यायालय भी पहुंचने की खबरे है।
इस दो सदस्यीय पीठ ने गत 30 जनवरी को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग से जुड़े राज्य स्त्रोत निःशक्त जन संस्थान में लगभग एक हजार करोड़ रूपए के घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरों(सीबीआई) को जांच सौंपते हुए मामले में एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे।इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका पहले सम्बधित अधिकारियों द्वरा अब राज्य सरकार द्वारा दायर की गई है।
हबीब.साहू
वार्ता