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अर्णव गोस्वामी की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

अर्णव गोस्वामी की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

मुंबई 09 जून (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ नागपुर और मुंबई में दर्ज एफआईआर (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) को रद्द करने से मंगलवार को इंकार कर दिया।

श्री गोस्वामी ने अदालत में एक याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के साथ ही अदालत में हाजिर होने और पुलिस की पूछताछ से छूट की की मांग की थी जिस पर आज सुनवाई चल रही थी। अदालत ने हालांकि श्री गोस्वामी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया ।

गौरतलब है कि श्री गोस्वामी के खिलाफ कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत पैदा करने के सम्बन्ध में तीन मई को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी सिलसिले में श्री गोस्वामी को बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे पायधुनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए पुलिस ने बुलाया है।

त्रिपाठी.संजय

वार्ता

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