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उच्च न्यायालय ने झारखंड में दवाओं की किल्लत पर जताई नाराजगी

उच्च न्यायालय ने झारखंड में दवाओं की किल्लत पर जताई नाराजगी

रांची, 17 अप्रैल (वार्ता) झारखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना से जंग के लिए महत्वपूर्ण दवाओं की किल्लत पर नाराजगी जताई है।

मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शनिवार को कोरोना से निपटने के इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं डॉक्सीसाइक्लिन, रेमेडसिविर, फैवीपिरावीर उपलब्ध नहीं होने पर गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि आम लोगों को जरूरी दवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है।

अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में दवाओं का कृत्रिम अभाव किया गया है। किसी भी कीमत में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी । उन्होंने सरकार को आम लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सं.सतीश

वार्ता

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