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उ.न्या. ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले की सुविधा की समाप्त

उ.न्या. ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले की सुविधा की समाप्त

पटना 19 फरवरी (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने आज अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी।

मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा न केवल असंवैधानिक है बल्कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग भी है। खंडपीठ ने कहा कि वैसे लोगों को यह सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना अनुचित है, जो वर्तमान में पद को धारण नहीं करते हैं।

खंडपीठ ने बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगले की सुविधा के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुये सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गौरतबल है कि न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित होने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, जीतनराम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह शामिल हैं।

सं सूरज शिवा

वार्ता

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