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उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनों और हड़तालों पर 31 जुलाई तक लगाई रोक

उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनों और हड़तालों पर 31 जुलाई तक लगाई रोक

कोच्चि, 15 जुलाई (वार्ता) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य में सभी तरह के प्रदर्शनों और हड़तालों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एस. मणिकुमार तथा न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कोरोना वायरस‘कोविड-19’ के संबंध में जारी किये गये केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का शक्ति से लागू करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक यह तय करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न हो और यहां उसका उल्लंघन होता है, तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों की होगी।

पीठ ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या संगठन इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करे।

अदालत ने कोरोना यह आदेश सार्वजनिक प्रदर्शनों तथा भारी संख्या में लोगों कि इकट्ठा होने पर रोक लगा कि मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें इसे कोविड-19 के प्रोटोकॉल खिलाफ बताया गया था।

संतोष.श्रवण

वार्ता

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