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उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक की एक दिन की जमानत याचिका की खारिज

उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक की एक दिन की जमानत याचिका की खारिज

मुंबई, 10 जून (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की एक दिन की जमानत याचिका खारिज कर दी। मलिक ने आज हुए राज्यसभा चुनाव में मतदान की लिए याचिका दायर की थी।

मलिक ने नौ जून को विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए विशेष अदालत ने उनकी और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने माना कि कैदियों के पास जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के तहत मतदान का अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराया।

न्यायाधीश डोंगरे ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि श्री मलिक को पुलिस सुरक्षा के साथ मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि विशेष अदालत ने कल अनुमति देने से पहले ही इनकार कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक को फरवरी में श्री मलिक को कुर्ला में एक संपत्ति में धन शोधन मामले को लेकर गिरफ्तार किया था। जबकि एक अलग मामले में ईडी ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था।

दोनों ने विशेष अदालत में अपनी अलग-अलग दलीलों में कहा था कि विधान सभा के सदस्य होने के नाते हम निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं और वोट देने के इच्छुक हैं।

दोनों ने आज विधानसभा में हुए चुनाव में मतदान के लिए एक दिन के लिए रिहा होने की मांग की है। मलिक का इलाज चल रहा कुर्ला के एक निजी अस्पताल में है, जबकि देशमुख आर्थर रोड जेल में है।

अभिषेक.देव

वार्ता

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