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बदरीनाथ-केदारनाथ हवाई सेवा की निविदा पर हाईकोर्ट की रोक

बदरीनाथ-केदारनाथ हवाई सेवा की निविदा पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल, 28 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में बदरीनाथ-केदारनाथ के लिये संचालित होने वाली हवाई सेवा की गुरुवार खुलने वाली निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

न्यायालय ने फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगायी है। बदरीनाथ-केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिये शुरू होने वाली हवाई सेवा के लिये निविदा आज खुलनी थी।

न्यायमूर्ति आलोक सिंह की अदालत ने मैसर्स आर डी ग्रुप की ओर से दाखिल की गयी याचिका की सुनवाई के बाद आज यह निर्देश जारी किये हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल के वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से इस मामले में दो सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मंदाकिनी घाटी से संचालित होने वाली इस हवाई सेवा के लिये 14 निजी व 4 सरकारी हवाई सेवा कंपनियां थीं। हवाई सेवा शुरू करने के लिये सरकार की ओर से इन कंपनियों से आवेदन मांगे गये। श्री वर्मा ने कहा कि इसके बाद सरकार ने 16 फरवरी को एक शुद्धि पत्र जारी कर चार और कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल कर दिया।

श्री वर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से कहा गया था कि मंदाकिनी घाटी से केदारनाथ व बदरीनाथ के लिये हवाई सेवा शुरू करने के लिये सिर्फ 14 हेली सेवा कंपनियों को ही अनुमति दी जायेगी। सरकार इन कंपनियों को पिछले दरवाजे से प्रवेश करा रही है।

 

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