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हिमाचल विस. का बजट सत्र 26 फरवरी से 20 मार्च तक होगा

हिमाचल विस. का बजट सत्र 26 फरवरी से 20 मार्च तक होगा

शिमला, 05 फरवरी (वार्ता) हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा जिसमें 17 बैठकें होंगी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मंडी जिले के सरकाघाट उप-मंडल में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को आठ फरवरी से खोलने तथा प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि कोई अध्यापक/कर्मचारी या विद्यार्थी कोरोना पाॅजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घंटों के लिए बंद रखने तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सेनेटाजेशन के उपरांत खोलने का फैसला लिया गया।

बैठक में 15 फरवरी से स्कूलों की छठी और सातवीं कक्षाएं खोलने तथा पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थी अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत स्कूलों में पका भोजन 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थियों/अभियार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। वर्ष 2021-22 का शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा।

बैठक में ऊना जिले के टाहलीवाल में उद्योग विभाग की 20 कनाल और एक मरला भूमि जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज पर 30 वर्ष की अवधि के लिए हरोली औद्योगिक अधोसंरचना विकास संस्था के पक्ष में देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस में दैनिक आधार पर बद्दी जिला पुलिस में 30 होमगार्ड स्वयं सेवक तैनात करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) नियम 1993 रद्द कर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि करों के सभी भुगतान, मांग अथवा अन्य राशि इलैक्ट्राॅनिक माध्यम के अतिरिक्त मैनुअल माध्यम से की जा सके। बैठक में प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों की सुविधा के लिए एक-एक आधुनिक एम्बुलेंस (रोगी वाहन) को तीन माह के लिए जीवीके ईएमआरआई कम्पनी के माध्यम से चलाने को भी अनुमति प्रदान की।

बैठक में राइट ऑफ पाॅलिसी-2021 के प्रारूप को अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि दूरसंचार संरचना स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्ण किया जाए। यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में चालक/संचालक के 150 पद और फ्राश-कम-चौकीदार-कम-माली के 50 पद दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा हि.प्र. सचिवालय में सफाई कर्मियों के 28 पद आउटसोर्स आधार पर भरने तथा अनुकम्पा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपिकों के दस तथा चतुर्थ श्रेणी के सात पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में वाहन चालकों के पांच पद भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और संबद्ध क्रियाकलाप प्रारूप नियम-2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियों (संशोधन) नियम-2021 को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्टस नियम-2020 को भी मंजूरी दी।

सं.रमेश1917वार्ता

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