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वार्ड पार्षद ने गली-नाली का काम शुरू नहीं किया तो उप मुखिया करेंगे काम

वार्ड पार्षद ने गली-नाली का काम शुरू नहीं किया तो उप मुखिया करेंगे काम

पटना 10 दिसंबर (वार्ता) बिहार में मुख्यमंत्री सात निश्चय येाजना के तहत ग्रामीण पेयजल स्वच्छता एवं ग्रामीण गली-नाली का काम यदि वार्ड पार्षद ने 45 दिन के अंदर शुरू नहीं किया तो उसके खाता संचालन की जिम्मेवारी सदस्य सचिव सहित उप मुखिया को दे दी जाएगी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के दो निश्चयों ग्रामीण पेयजल स्वच्छता तथा ग्रामीण गली-नाली योजना पर उक्त समिति कार्य करती है। यदि किसी वार्ड पार्षद द्वारा 45 दिनों के अंदर किसी कारण से कार्य न प्रारंभ करने की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा सदस्य सचिव सहित उप मुखिया को उक्त समिति के खाता संचालन के लिए नामित किया जा सकेगा।

डॉ. प्रसाद ने बताया कि इसके लिए बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 के नियम 16 में संशोधन करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।

सूरज

वार्ता

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