राज्य » राजस्थानPosted at: Feb 7 2019 4:55PM दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों को पौने दो करोड़ मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर 07 फरवरी (वार्ता) राजस्थान में बीकानेर के मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने सवा चार साल पुराने दुर्घटना के एक मामले में मृतक के परिजनों को पौने दो करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए है।
न्यायालय ने आदेश में कहा है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि एक करोड़ 73 लाख 98 हजार 236 रुपए अदा किए जाएं। यह राशि दावा प्रस्तुत करने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज सहित दी जाए। यह राशि ट्रैक्टर मालिक, चालक एवं इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रुप से तथा अलग-अलग देनी होगी।
गौरतलब है कि बीकानेर के रहने वाले डॉ गोविंद मोहन सक्सेना 15 सितंबर 2014 को पोकरण में सडक दुर्घटना में मौत हो गयी थी।