सहारनपुर, 26 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की विशेष अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या किये जाने के आरोपी तीन लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ललिता गुप्ता ने अपहरण, सामूहिक, दुष्कर्म और हत्या के मामले में शिव कुमार, इंद्रजीत और धर्मवीर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। शिव कुमार एवं इंद्रजीत पर एक लाख 10 हजार और धर्मवीर पर एक लाख का आर्थि दंड लगाया।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने शनिवार को बताया कि जनवरी 2016 में 11 वर्षीय एक किशोरी कुतुबशेर क्षेत्र से गायब हो गई थी। एक दिन बाद उसका शव झाडियों से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन शोषण की पुष्टि हई थी। कुतुबशेर पुलिस ने अंबेडकर कालोनी निवासी शिव कुमार, इंद्रजीत और धर्मवीर को गिरफ्तार किया था।
सं प्रदीप
वार्ता