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हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में पूर्व थाना प्रभारी को सजा

हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में पूर्व थाना प्रभारी को सजा

पटना 07 फरवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित त्वरित अदालत ने हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में आज कोतवाली थाने के तत्कालीन प्रभारी राजकुमार यादव को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

त्वरित अदालत संख्या दो के न्यायाधीश अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2019 को अपना फैसला सुनाते हुए कोतवाली थाने के तत्कालीन प्रभारी राजकुमार यादव को हत्या की नीयत से अपहरण करने का दोषी करार दिया था। आज सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी थानाध्यक्ष को यह सजा सुनायी है। अदालत ने जुर्माने की राशि वसूल होने पर मामले के दोनों अपहृतों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये दिये जाने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि मामले के तीन अन्य आरोपितों तत्कालीन अवर निरीक्षक लालचंद राम और अभय नारायण सिंह तथा सहायक अवर निरीक्षक विभा कुमारी को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया गया था। मामले के एक अन्य आरोपी अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।

सं उमेश. शिवा

जारी (वार्ता)

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