राज्यPosted at: Mar 4 2021 10:15PM करोड़ों रूपये के छात्रवृत्ति घोटाले में प्रतिशपथ पत्र पेश करने के निर्देश
नैनीताल, 04 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने करोड़ों रूपये के छात्रवृत्ति घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए गुरूवार को याचिकाकर्ताओं को प्रतिशपथपत्र पेश करने को कहा।
देहरादून निवासी रवीन्द्र जुगरान, सुभाष नौटियाल तथा एस.के. सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चैहान तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई। घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दलों (एसआईटी) की ओर से आज अदालत में रिपोर्ट सौंपी गयी। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह इस प्रकरण में 31 मार्च तक प्रतिशपथ पत्र पेश करे। पिछले 11 जनवरी को अदालत ने एसआईटी को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
करोड़ों रूपये की घोटाले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी द्वारा की जा रही है। टी.एस. मंजूनाथ वाली एसआईटी को देहरादून तथा हरिद्वार जनपदों की जांच सौंपी गयी है, जबकि आईपीएस संजय गुज्यांल की अगुवाई में गठित एसआईटी को प्रदेश के अन्य 11 जनपदों में जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि लगभग 500 करोड़ रूपये से अधिक का यह घोटाला 2003 से अंजाम दिया गया है और सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसलिये इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करायी जाये। अब इस मामले में 31 मार्च को सुनवाई होगी।
सं. संतोष
वार्ता