राज्य » अन्य राज्यPosted at: May 29 2022 3:03PM सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए बैठक बुलाने का निर्देश
अगरतला 29 मई (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह विभाग के सचिव को एफआईआर के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारियों, जिला अधीक्षकों, महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) और महानिदेशक की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सुभाषिश तलापात्रा ने गोमती जिले के उदयपुर निवासी सुभाष पाल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले सप्ताह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पुलिस द्वारा किसी भी प्राथमिकी को खारिज नहीं किया जाये। सुभाष ने याचिका में बताया कि सिपाहीजाला जिले में कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया था तो वह मधुपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले की जांच में कोई प्रगति नही हुई है और बदमाश खुलेआम घूम रहे है।
उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के सचिव को एक एडवाइजरी तैयार करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसे सभी पुलिस थानों में लागू किया जाए।
जांगिड़.संजय
वार्ता