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बागेश्वर जिले के 26 लोगों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने के निर्देश

बागेश्वर जिले के 26 लोगों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने के निर्देश

नैनीताल, 20 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 26 एक्टिविस्ट को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये हैं।

बागेश्वर जनपद के भगवान सिंह माजिला और 25 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने बुधवार को ये निर्देश जारी किये।

याचिकाकर्ताओं की ओर से 2018 में मामले को चुनौती देते हुए कहा गया कि चिन्हीकरण के बावजूद उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है और वे सभी मानकों को पूरा करते हैं। जिलाधिकारी की अगुवाई में गठित कमेटी की ओर से इनका चिन्हीकरण किया गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से सूची को शासन को प्रेषित कर दी गयी।

सरकार की ओर से स्वीकार किया गया कि जिलास्तरीय कमेटी द्वारा इनका चयन किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल और अधिवक्ता चित्रार्थ कांडपाल ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिये हैं।

रवीन्द्र, उप्रेती

वार्ता

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