भारतPosted at: Aug 28 2019 9:04PM अलीम को माता-पिता से मिलाने का कश्मीर पुलिस को निर्देश
नयी दिल्ली, 28 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र को जम्मू- कश्मीर के अनंतनाग जिले में अपने माता- पिता से मिलने की आज अनुमति प्रदान कर दी, साथ ही उसे समुचित सुरक्षा प्रदान करने का राज्य पुलिस को निर्देश भी दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अबदुल नजीर की विशेष पीठ ने मोहम्मद अलीम की याचिका की सुनवाई करते हुए उसे अनंतनाग जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता से मिलने के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराये।
न्यायालय ने मोहम्मद अलीम को अपने माता-पिता से मुलाकात के बाद एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है।