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जैकलीन को दिल्ली की अदालत से मिली विदेश जाने की अनुमति

जैकलीन को दिल्ली की अदालत से मिली विदेश जाने की अनुमति

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े दो सौ करोड़ रुपये के धनशोधन मामले के आरोपियों में से एक बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को शुक्रवार को पेप्सिको इंडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन के वकील और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद एक करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट की शर्त पर 27 से 30 जनवरी तक यात्रा करने के जैकलीन के आवेदन की अनुमति दी और उन्होंने अभिनेत्री को लौटने के बाद अदालत में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।

जैकलीन इस शर्त पर नियमित जमानत पर हैं कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगी।

उनके वकील ने आवेदन के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया कि जैकलीन हमेशा जांच में शामिल हुई है और वह न्याय के हित में किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार है।

ईडी ने जैकलीन के आवेदन का जोरदार विरोध किया और कहा कि मामले की सुनवाई अपने महत्वपूर्ण चरण में है इसलिए, उनका आवेदन खारिज किया जाए।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिस पर रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किये गये रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है।

आरोप है कि चंद्रशेखर और उसके साथियों ने अदिति को खुद को सरकारी अधिकारी बताकर उसके पति को जमानत दिलाने का झांसा देकर उससे रिश्वत ली। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल को दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि मुंबई की पिंकी ईरानी चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी है और उसने ही उसे जैकलीन से मिलाया था।

श्रद्धा, यामिनी

वार्ता

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