IndiaPosted at: Oct 17 2019 3:18PM जेपी समूह मामला: एनबीसीसी के प्रस्ताव को फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया
नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने जे पी समूह की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) के नये प्रस्ताव को गुरुवार को ठुकरा दिया।
एनबीसीसी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष जे पी समूह की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नया प्रस्ताव सौंपा।
खंडपीठ ने हालांकि इस प्रस्ताव पर विचार करने से यह कहते हुए इन्कार दिया कि पहले वह राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ जे पी समूह की लंबित याचिका पर फैसला करेगी। उसके बाद एनबीसीसी के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
पिछले पांच सितम्बर को एनबीसीसी ने जेपी समूह के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की इच्छा जताई थी।
मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
सुरेश.श्रवण
वार्ता