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विधायक संस्था को मजबूत करने को संयुक्त समिति का गठन होगाः सुक्खू

विधायक संस्था को मजबूत करने को संयुक्त समिति का गठन होगाः सुक्खू

शिमला 24 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि विधायकों की संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कोषाध्यक्ष और विपक्षी सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा।

पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने इस मामले को सदन में उठाया। दरअसल, कुछ दिन पहले उनकी गाड़ी का शिमला के बालूगंज में चालान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि चालान करने वाले पुलिस अधिकारी के वाहन पर डेजिगनेशन की नेम-प्लेट लगी थी, जिसके लिए वह खुद अधिकृत नहीं था।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब वह विपक्ष के विधायक थे तब विधायक की संस्थाओं से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के भी चालान काटे गए थे। उन्होंने कहा कि विधायक का चालान करने वाले उप-न्यायाधीश के वाहन पर पदनाम की प्लेट लगी हुई थी। सरकार यह पता लगाएगी कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी अपने वाहन पर डेजिग्नेशन प्लेट ले जाने का हकदार है। उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी ने उसे तेजी से चालान जारी किया।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि न्यायपालिका विधायकों के अधिकारों का हनन कर रही है। आज यह कटु सत्य है कि विधानसभा के भीतर विधायक के अधिकारों और विशेषाधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट सदस्य कार्यकारिणी का हिस्सा हैं लेकिन विधायक कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं हैं और वे विधायिका का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें सबसे पहले विधानसभा सचिवालय के भीतर अधिकार दिया जाना चाहिए।

श्री सुक्खू ने कहा कि हर विधायक बार-बार लोगों का विश्वास जीतकर एक परीक्षा पास करता है। हालाँकि, दो से तीन दशकों तक इस सदन के शेष सदस्यों में से कुछ को विशेष विशेषाधिकारों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इस परीक्षा को पास करना होता है। मुख्यमंत्री ने विधायक की संस्था की रक्षा के लिए सदन को आश्वासन दिया और विधानसभा सचिवालय को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विधायकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए विधायक के साथ बार-बार हो रही घटनाओं के मद्देनजर विधायकों की एक समिति गठित की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि कानून बनाना विधायिका का विवेक है। उन्होंने कहा कि जिस उपन्यायाधीश ने विधायक के वाहन का चालान किया है, उसे भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और खुद यातायात नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

श्री सुक्खू ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 169 जोड़ी गई है और यह धारा कानून में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार के दायरे में है। उन्होंने कहा कि सरकार यह पता लगाएगी कि क्या विधायकों के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई संशोधन लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाई एस परमार के मुख्यमंत्री काल में एक मंत्री को डीआईजी स्तर के अधिकारी के सामने गार्ड ऑफ ऑनर से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए डॉ. वाई एस परमार ने गार्ड ऑफ ऑनर देने का नया प्रोटोकॉल बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों और मीडिया की संस्थाओं को मजबूत करने के मामले का भी संज्ञान लेगी क्योंकि ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी हैं और उनके अपने क्षेत्र में विशेष विशेषाधिकार हैं। उन्होंने कहा कि एक संस्थान से दूसरे संस्थान के अधिकारों के हनन के मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री पठानिया ने बताया कि कल वे अपने वाहन से जा रहे थे, तभी न्यायिक दंडाधिकारी (यातायात) ने उनके वाहन को 5000 रुपये की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह डेढ़ साल से अपने वाहन पर एक ही फ्लैग रोड चला रहे हैं और उनका पहले कभी चालान नहीं काटा गया। सदस्यों ने कहा कि सभी विधायक और अधिकारी अपने वाहनों पर उन्हीं की तरह फ्लैग रोड लेकर चलते हैं।

उन्होंने कहा कि वह कभी भी वाहन पर पार्टी का झंडा नहीं लगाते हैं क्योंकि फ्लैग रोड कवर होने पर उनका चालान किया जाता था। उन्होंने कहा कि जेएम का एक वाहन जो बोइलागंज में खड़ा था, उसके वाहन पर बड़ी-बड़ी नेम प्लेट लगी हुई थी, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसी नेम प्लेट और बोर्ड की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

इस पर नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ भी सुलझाया जाना चाहिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट और फ्लैग रोड और एमएलए मोटर व्हीकल एक्ट की नेम प्लेट में संशोधन किया गया है और सरकार विधायकों के लिए विशेष प्रावधान अधिसूचित करे।

इस चर्चा में इंद्रदत लखन पाल, राजेश धर्माणी, प्रकाश राणा, रवि ठाकुर, डॉ. धनी राम शांडिल और केवल सिंह पठानिया ने भी भाग लिया।

सं.संजय

वार्ता

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