भारतPosted at: Aug 28 2019 10:48PM जस्टिस कुरैशी मामला: कॉलेजियम को केंद्र का जवाब मिला
नयी दिल्ली, 28 अगस्त (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार का जवाब उच्चतम न्यायालय को मिल गया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की विशेष पीठ ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी कि केंद्र सरकार का जवाब उसे मिल गया है।
न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर फैसला करेगा। न्यायमूर्ति गोगोई ने बताया कि केंद्र का इस बाबत एक संदेश कल शाम ही कॉलेजियम को प्राप्त हुआ है।
केंद्र सरकार ने गत 16 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि वह इस संबंध में एक सप्ताह में फैसला लेगी और कॉलेजियम को इसकी जानकारी दे देगी।
शीर्ष अदालत अधिवक्ता संघ की उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति के संबंध में कॉलेजियम की 10 मई की अनुशंसा पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गयी थी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को न्यायमूर्ति कुरैशी के नाम की सिफारिश पर फैसला लेने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। कॉलेजियम ने गत 10 मई को यह सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है।