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माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए कमलनाथ ने

माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए कमलनाथ ने

भोपाल, 15 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टरों से कहा है कि वे माफिया के विरूद्ध सख्त से सख्त कदम उठाएं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिये कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें, भले ही उनकी जगह किसी अन्य की पदस्थापना नहीं हुई हो। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था पर निगरानी रखें।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कल देर शाम यहां मंत्रालय जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग में संभागायुक्तों और कलेक्टरों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को उपार्जन की तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची तैयार कर एक महीने में उपलब्ध कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी पात्र किसानों की सूची बनाएँ, जो फसल कर्जमाफी के पात्र हैं, लेकिन समय पर इसका फार्म नहीं भर पाये। उन्होंने कहा कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को जारी रखते हुए दवाइयों की शुद्धता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटीज के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी सोसायटीज का सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर प्रशासक नियुक्त करें।

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भोपाल निवासी गिरीश चन्द्र दुबे को गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड क्रमांक 80 किसी और अन्य को बेचे जाने प्रकरण के संबंध में दिए। मुख्यमंत्री ने पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिल पाने के प्रकरणों में नाराजगी व्यक्त करते हुए हिदायत दी कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें पट्टा मिला है, उनके पास उस भूमि का कब्जा भी हो। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शिवपुरी जिले ग्राम भैसरावन के श्री ज्ञानी जी एवं देवास जिले के ग्राम पटाडियाताज के श्री डल्लू द्वारा पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत के प्रकरणों में दिए।

प्रशांत

वार्ता

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