IndiaPosted at: Jul 11 2019 4:45PM कर्नाटक संकट: विधानसभा अध्यक्ष की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इन्कार
नयी दिल्ली, 11 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक के बागी विधायकों के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार करते हुए उन्हें विधायकों के इस्तीफे के मुद्दे पर शाम तक फैसला लेने का निर्देश दिया।
विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अदालत में उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने उठाया और अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ नहीं, हम इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेंगे।”
डॉ. सिंघवी ने अदालत से इस मामले में आज पारित आदेश रद्द करने की अपील की थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के इस्तीफे के बारे में शाम तक फैसला लेने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि इस मामले में सुबह आदेश पारित हो चुका है और अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है।
संतोष.श्रवण
वार्ता