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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को रवि पुजारी की सुरक्षा के निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को रवि पुजारी की सुरक्षा के निर्देश दिए

बेंगलुरु 26 नवम्बर (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में मुंबई पुलिस को रवि पुजारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिये हैैं। उसे फरवरी 2019 में सेनेगल से प्रत्यर्पित किया गया था और उस पर जबरन वसूली और हत्या के मामलों में शामिल अंडरवर्ल्ड एजेंट का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को उसे बेंगलुरु केन्द्रीय कारागार में भेजने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी ने पुजारी की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें मुंबई की विशेष अदालत में पेशी के लिए मुंबई पुलिस को उसे हिरासत में लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी ।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके जीवन काे खतरा है, कोरोना महामारी के दौरान उसे मुंबई ले जाने की बजाय उसे मुंबई मजिस्ट्रेट की अदालत और पुलिस मुंबई में पेश करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर तक स्थगित कर दी है।

उप्रेती जितेन्द्र

वार्ता

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