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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

आरा 03 जून (वार्ता) बिहार में भोजपुर जिले की सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) आर. के. सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में वीरबहादुर, अखिलेश, मंतोष सिंह एवं एकम रजवार को दोषी करार देने के बाद सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने मंतोष सिंह और एकम रजवार पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

गौरतलब है कि 08 मार्च 2018 को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर चौरी थानान्तर्गत छत्तरपुर गांव ले जा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। घटना को लेकर परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने न्यायालय में रोहतास जिले के कछवा गांव निवासी वीर बहादुर, पटना जिला के कनपा गांव के मंतोष सिंह उर्फ मंटू, चौरी थानान्तर्गत छतरपुरा गांव निवासी मंटा उर्फ अखिलेश एवं एकम रजवार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायालय ने इन चारो अभियुक्तों के विरुद्ध 24 मई 2018 को आरोप का गठन किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ लोगों की गवाही दर्ज हुई थी।

सं प्रेम सूरज

वार्ता

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