भारतPosted at: Feb 6 2019 8:17PM आईटीआर के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली, 06 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है, न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने गत चार फरवरी को दिये एक फैसले में कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा 139(ए)(ए) को सही ठहरा चुकी है।
शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है। इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा 139(ए)(ए) को बरकरार रखा है इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
केंद्र की अपील का निपटारा करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा।
सुरेश, यामिनी
वार्ता