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हाईकोर्ट से एलएन मेडिकल काॅलेज के छात्रों को मिली राहत

हाईकोर्ट से एलएन मेडिकल काॅलेज के छात्रों को मिली राहत

जबलपुर, 30 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से आज राजधानी भोपाल स्थित एलएन मेडिकल कॉलेज के 52 पीजी मेडिकल छात्रों को फीस संबंधित मामले में राहत मिली है।

न्यायाधीश नंदिता दुबे तथा न्यायाधीश संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने बढी हुई फीस जमा नहीं करने पर छात्रों के खिलाफ को सख्त एक्शन नहीं लेने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश भी जारी किये है। साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मिला है।

डाॅ अभय सैनी, डाॅ मयंक सहित 52 याचिकाकर्ताओं की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था वह भोपाल स्थित एलएन मेडिकल कॉलेज से पीजी कोर्स कर रहे है। प्रवेश देते समय काॅलेज प्रबंधन ने प्रति साल की फीस 11 लाख 55 हजार रूपये निर्धारित की थी। सभी छात्रों निर्धारित फीस जमा कर चुके है और जनवरी माह जनवरी में उनकी एमडी एमएस की परीक्षाएं होनी है। काॅलेज प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से फीस में 2 लाख 20 हजार रूपये की बढोतरी कर दी है।

फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी। अपीली प्राधिकरण प्रवेश एव फीस निर्धारण कमेटी ने भी काॅलेज प्रबंधन द्वारा की गयी फीस वृद्धि को स्वीकृति प्रदान करते हुए उनकी अपील खारिज कर दी थी। काॅलेज प्रबंधन ने छात्रों को निर्देशित किया है कि 31 दिसम्बर तक फीस के 13 लाख 75 हजार रूपये जमा करें। निर्धारित तिथि तक पूरी फीस जमा नहीं होने की स्थिति में एलएन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षा में नहीं बैठ पायेंगे। याचिका में मनमानी फीस वृद्धि को चुनौती देते हुए परीक्षा में शामिल किये जाने की राहत मांगी गयी थी।

इस मामले में राज्य सरकार डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एनएल यूनिवर्सिटी, एलएन मेडिकल, अपीली प्राधिकरण प्रवेश एवं फीस निर्धारण कमेटी तथा प्रवेश एवं फीस निर्धारण कमेटी को अनावेदक बनाया था। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने यह आदेश जारी किये।

सं नाग

वार्ता

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