जयपुर, 24 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में विकलांगों को अब 60 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है एवं सरकारी नौकरियों के लिए उनका आरक्षण भी तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है।
श्री मेघवाल विधायक सुरेश टाक के प्रश्न के जवाब में बताया कि पहले दिव्यांगों को 23 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने का प्रावधान था, लेकिन अब इन गतिविधियों की संख्या को 60 कर दिया गया है। प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी पी जोशी ने कहा कि अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 2018 में बने और 2019 जनवरी में इसमें संशोधन किया गया। वर्ष 2016 से 2019 तक योजना में विकलांगों को लाभ नहीं मिल सका है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अतर्गत राज्य के ऎसे विशेष योग्यजन जो स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं, को पांच लाख रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है तथा अधिकतम राशि 50,000 रुपये या ऋण का 50 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो, अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है। उन्होंने योजना का विवरण सदन की मेज पर रखा।
श्री मेघवाल ने बताया कि राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम-2018 के नियम पांच में विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है।