States » Other statesPosted at: Sep 12 2019 2:29PM नलिनी की पैरोल अवधि बढ़ाने से मद्रास हाई कोर्ट का इंकार
चेन्नई 12 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी एस नलिनी की पैरोल की अवधि बढ़ाने से गुरुवार को इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति आारएमटी टीक्का रमन की खंडपीठ ने नलिनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान पैरोल की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए पैरोल की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की अपील की थी। उसे पहले 25 जुलाई को एक माह का पैरोल दिया गया था जिसे 22 अगस्त को तीन सप्ताह बढ़ाकर 19 सितंबर तक कर दिया गया था। उसने इस अवधि को 15 अक्टूबर तक करने की याचिका दायर की थी।
उसकी याचिका अस्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा, “हमने पर्याप्त अवकाश दे दिया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हम नियम से परे जाकर अवकाश की अवधि बढ़ाना जारी नहीं रख सकते।”
खंडपीठ के सुझाव पर नलिनी के वकील एम राधाकृष्णन ने अपनी याचिका वापस ले ली।
यामिनी राम
जारी वार्ता