राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 22 2020 12:57PM महोबा की अदालत ने दी बलात्कारी को 20 साल की सजा
महोबा 22 जनवरी(वार्ता) उत्तर प्रदेश में महोबा की एक अदालत ने बलात्कारी को बुधवार को 20 साल की सजा दी और 10 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ला ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद पिछले 13 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंनें आज बलात्कारी को 20 साल की सजा और दस हजार रूपये का जुर्माना किया ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जनवरी 2018 को बबलू नामक युवक ने गांव की एक किशोरी के साथ बलात्कार किया था।
सं विनोद
वार्ता