नयी दिल्ली, 01 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनावटी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी को लेकर राज्य सरकार को सोमवार को अवमानना नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया जाये। नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है।”
शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी की गयी थी, जिसके कारण ममता सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है।
प्रियंका शर्मा ने अर्जी दाखिल करके कहा था कि न्यायालय ने गत 14 मई को भाजयुमो नेता को तुरंत रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन उसे 15 मई को रिहा किया गया था। यह हिरासत पूरी तरह गैरकानूनी थी।
इससे पहले न्यायालय ने प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दी थी।
सुरेश, उप्रेती
वार्ता