भारतPosted at: Jul 1 2019 9:56PM वैवाहिक दुष्कर्म को तलाक का आधार बनाने संबंधी याचिका की सुनवाई से इनकार
नयी दिल्ली,01 जुलाई(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने महिला अधिवक्ता अनुजा कपूर की उस याचिका पर साेमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को तलाक का आधार बनाए जाने को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा, “आपकी याचिका में कोई दम नहीं है और हम इस याचिका की सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं।”
उच्चतम न्यायालय ने हालांकि याचिकाकर्ता को इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
गौरतलब है कि महिला अधिवक्ता अनुजा कपूर ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबध बनाने को अपराध(वैवाहिक बलात्कार) माना जाया और इस तरह के अपराधों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी करने का केंद्र सरकार को निदेश दिया जाये।
जितेन्द्र सुरेश
वार्ता