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मौर्य ने दी महामारी रोग अधिनियम अध्यादेश संशोधन की मंजूरी

मौर्य ने दी महामारी रोग अधिनियम अध्यादेश संशोधन की मंजूरी

देहरादून 13 जून (वार्ता) राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी रोग अधिनियम 1897 में उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दे दी। इसके साथ ही प्रदेश केन्द्र सरकार के अधिनियम में संशोधन करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और ओडिश इसमें संशोधन कर कड़े नियम बना चुके हैं।

राजभवन सूत्रों ने बताया कि इस अधिनियम की धारा दो और तीन में संशोधन किया गया है। इससे अब महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के लिये लागू नियमों जैसे मास्क न लगाना, क्वारंटीन आदि से सम्बंधित नियम के उल्लंघन पर अधिकतम छह माह की सजा और 5000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, अभी तक नियम तो थे, परन्तु अधिनियम में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। अब कोरोना से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से राज्य में लागू किये जा सकेंगे।

सं. उप्रेती

वार्ता

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