भारतPosted at: Jul 31 2020 10:28PM मजदूर बदहाली : आदेश पर अमल की रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह
नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक घरों या इच्छित स्थानों पर वापस भेजने, उनके कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर गत नौ जून को जारी आदेश पर अमल संबंधी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सप्ताह का और समय दिया है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली को स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उसके नौ जून के आदेश पर अमल को लेकर अभी तक कोई हलफनामा दायर नहीं किया है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश को तीन सप्ताह का और इस वक्त इसके लिए दिया जाता है।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश के 15 दिनों के भीतर प्रवासी मजदूरों को उसके इच्छित स्थान पर या उसके पैतृक घर वापस भेजने का निर्देश दिया था, जिसके लिए उनसे किराया नहीं वसूला जाना था।
न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें इन प्रवासी मजदूरों के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए योजना बनायेंगे और इसका डाटा न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे।
सुरेश राम
वार्ता