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आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में मीसा भारती बरी

आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में मीसा भारती बरी

पटना 24 सितंबर (वार्ता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने लोकसभा चुनाव, 2014 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज दो मामलों में आज राज्यसभा सांसद डॉ. मीसा भारती को बरी कर दिया।

सांसदोें एवं विधायकों के आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) राजीव नयन ने मामले में सुनवाई के बाद साक्ष्य की कमी के कारण दोनों मामलों में डॉ. भारती को बरी कर दिया। डॉ. भारती निर्णय सुनाये जाने के समय आज अदालत में उपस्थित नहीं थीं। इसलिए, अदालत ने उनकी वकालतन हाजिरी स्वीकार करते हुये उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हें बरी किये जाने का फैसला सुनाया।

पहला मामला, पटना जिले के बिहटा थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान डॉ. भारती पर एक मतदान केंद्र में प्रवेश कर सरकारी काम में बाधा डालने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आराेप था। दूसरा मामला, इसी संसदीय चुनाव के दौरान बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के दानापुर अंचल में रोडशो करने के आरोप का था। डॉ. भारती इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रत्याशी थी।

सं सूरज सतीश

वार्ता

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