Wednesday, Apr 24 2024 | Time 13:24 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए नया सर्वेक्षण 15 फरवरी से :सिद्धू

स्कीम का दायरा बढ़ाने के लिए नया सर्वेक्षण 15 फरवरी से :सिद्धू

चंडीगढ़ ,12 फरवरी (वार्ता) पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के तहत लाभपात्रियों को राहत देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने स्थायी रिहायश का सबूत पेश करने से छूट देने का फ़ैसला किया गया है।

इस राहत के साथ 30 हज़ार लाभपात्रियों को सीधा फ़ायदा पहुँचेगा जो स्थायी सबूत न होने के कारण सभी के लिये घर स्कीम से वंचित रह जाते ।उन्होंने आज यहां एक बयान में कहा कि शहरी आवास योजना स्कीम के तहत लाभपात्रियों की समस्याओं को दूर करने और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी गरीबों को इस स्कीम का लाभ देने के मंतव्य के लिए यह राहत देने का फ़ैसला किया गया है।

उनके अनुसार जो लाभपात्री कच्चे मकानों में लाल डोरे तहत आते हैं और उनके पास स्थाई रिहायशी सबूत नहीं हैं ।उनको टैक्स असेसमेंट की कॉपी ,बिजली का बिल, सिवरेज बिल और पानी के बिलों में से कोई भी एक दस्तावेज़ के साथ काऊंसलर से सत्यापित कराने के बाद संबंधित संयुक्त आयुक्तों /कार्यसाधक अफसरों को इस स्कीम का लाभ देने के अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले स्थाई रिहायशी सबूत देना लाजि़मी था।

निकाय मंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से इस स्कीम का लाभ लगभग तीस हजार लाभपात्रियों को होगा जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ है और इस स्कीम का लाभ अब तक नहीं मिला ।उनके लिए सरकार ने नया सर्वे करवाने का फ़ैसला लिया है जो 15 फरवरी से शुरू होगा ।

image